ADHIKARION NE KIYA KHEL, BIHAR MEIN SUSASAN FAIL.
इसे विडंबना ही कहा जायेगा के एक विकलांग गरीब वैकति, KO INDRA आवास सरकार ने नहीं दिया क्योंके उसके एक रिश्तेदार के दोस्त ने सुचना अधिकार अधिनियम २००५ के तहत सुचना का मांग किया था, जबकि वह वैक्ति विकलांग , बेघर , बी पी एल सूचि में उसका नाम दर्ज था,स्मार्ट कार्ड भी बना हुवा है,
ये उस राज की घटना है दोस्तों जहाँ के मुख्मंत्री अपने राज को भारस्चार की लराई में देश को अगुवा बनाने का खाब रात दिन देख रहे हैं ,ऐसे में बिहार भारस्ताचार चार के विरुद्ध अगुवा तो दूर की बात है पिचलगुवा बनने के लायक भी नहीं रहेगा,
मामला पुरबी चंपारण के कल्यानपुर ब्लाक के मनिच्प्रा बहुआरा गांवो से जुरा हुवा है ,नाम मोहम्मद कलामुद्दीन जो उपरोक्त पंचायत के वार्ड नंबर १ का निवासी है, जिसके रिश्तेदार और उसके दोस्त के सुचना अधिकार अधिनियम २००५ के तहत सुचना मांगने के कारण , उसके हक से वंचित सम्बंधित बी डी ओ ने आला अधिकारिओं के आदेश पे ये घिनौना काम को अंजाम दिया है,
कमाल की बात ये है के पिरित ने FAX के जरिये सी एम् NITISH कुमार के PAAS SHIKYAT KARKE पूरे मामले की जाँच की MAANG की है ,LEKIN ABTAK NATIJA KUCH नहीं NIKLA है, LONGO का KAHNA है के जब NITISH कुमार वाकई में भ्रस्ताचार के विरुद्ध हैं तो पूरे मामले की जाँच कराएं की सुचना जब आवेदक ने २००९ में माँगा तो अधिकारिओं ने जवाब २ साल बाद भी क्यों नहीं भेजा, क्या NITISH कुमार सिर्फ DIALOGOUE ही मारते रहेंगे,YA BHARASTACHARIRON को SABAK भी SIKHAYEIN GAY ,ये बात लोग इसलिए कहरहे केयोंकी जब गर्बरी नहीं हुयी तो अधिकारी २५००० का जुर्माना लगने के बाद भी सुचना नहीं भेजकर अधिकारी बताया जाता है के सुचना मांगने वालों को फंसने के लिए सरकार ने जाल बुनना सुरु करदिया है.
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