फंस सकते हैं फंसाने वाले ? कई और वंजारा के खुलासे की संभावना बढ़ी, मील रही कामयाबी से उत्साहीत मुस्लीम संगठन लम्बी कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में , गलत अफसरों के virudh अलग से आपराधिक् मुक़दमा चलाने की तैयारी भी चल रही , इस बात की मांग भी कर सकते हैं के क्यों नहीं दागियों के रिटायर्ड फण्ड के रूप में मिलने वाले रूपये से दोषी अधिकारियों को वंचित कर पीड़ितों को मदद की जाए? मोबीन कादीर शैख़ मामले में अदालत ने जाँच एजेंसी को झटका देते हुए आरोपी से सम्बंधित कागजात को नष्ट न करने का फरमान wishesh अदालत ने हुक़म दिया है। यही कागजात गले की हड्डी बन सकती है । मुंबई 16 september (यू एन आई) महाराष्ट्र में इंडियन मुजाहेदीन के दह्शत्गर्दाना मामले में आज यहाँ मुंबई की विशेष अदालत ने अतिरिक्त पुलीस कमिश्नर (crime branch) को हुकम दीया है के आरोपी मोबीन कादीर शैख़ से सम्बंधित जीतने भी जरुरी कागजात हैं को अदालत के हुकम के बगैर नष्ट करने की कोशिश न करे ! वाजेह रहे के आरोपी ने विशेष अदालत में एक अर्जी दाखील कर मांग की थी के वह जाँच एजेंसी को आदेश दे के वह इस मामले में एजेंसी के जरिये इस्तेमाल की गई गाडी की लाग बुक ,स्टेशन डायरी ,मेडिकल पेपर के अलावा बाकि जरुरी दस्तावेज जोकी september 2008 से नवंबर2008 के बीच के हैं नष्ट न करे । मुल्जीम की पैरवी करने वाले अधिवक्ता शरीफ शैख़ ने अदालत को बताया के उपरोक्त दस्तावेज आरोपी को बेगुनाह और अधिकारिओं को दोषी साबित करने में अहम् kirdaar नीभा सकते हैं , लेहाजा उपरोक्त कागजात और रेकॉर्ड को बचाया जाना बहुत जरुरी है , सरकारी वकील की तमाम दलील धरे के धरे रह गए और अदालत ने बचाओ pakch की दलील को तरजीह देते हुए तमाम रिकॉर्ड को बाहीफाजत रखने के आदेश दे दीए (pindaar दीनांक 17/9/2013 )

फंस सकते हैं फंसाने वाले ? कई और वंजारा के खुलासे की संभावना बढ़ी, मील रही कामयाबी से उत्साहीत मुस्लीम संगठन लम्बी कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में , गलत अफसरों के virudh अलग से आपराधिक् मुक़दमा चलाने की तैयारी भी चल रही , इस बात की मांग भी कर सकते हैं के क्यों नहीं दागियों के रिटायर्ड फण्ड के रूप में मिलने वाले रूपये से दोषी अधिकारियों को वंचित कर पीड़ितों को मदद की जाए? मोबीन कादीर शैख़ मामले में अदालत ने जाँच एजेंसी को झटका देते हुए आरोपी से सम्बंधित कागजात को नष्ट न करने का फरमान wishesh अदालत ने हुक़म दिया है। यही कागजात गले की हड्डी बन सकती है ।

मुंबई 16 september (यू एन आई) महाराष्ट्र में इंडियन मुजाहेदीन के दह्शत्गर्दाना मामले में आज यहाँ मुंबई की विशेष अदालत ने अतिरिक्त पुलीस कमिश्नर (crime branch) को हुकम दीया है के आरोपी मोबीन कादीर शैख़ से सम्बंधित जीतने भी जरुरी कागजात हैं को अदालत के हुकम के बगैर नष्ट करने की कश न करे ! वाजेह रहे के आरोपी ने विशेष अदालत में एक अर्जी दाखील कर मांग की थी के वह जाँच एजेंसी को आदेश दे के वह इस मामले में एजेंसी के जरिये इस्तेमाल की गई गाडी की लाग बुक ,स्टेशन डायरी ,मेडिकल पेपर के अलावा बाकि जरुरी दस्तावेज जोकी september 2008 से नवंबर2008 के बीच के हैं नष्ट न करे । मुल्जीम की पैरवी करने वाले अधिवक्ता शरीफ शैख़ ने अदालत को बताया के उपरोक्त दस्तावेज आरोपी को बेगुनाह और अधिकारिओं को दोषी साबित करने में अहम् kirdaar नीभा सकते हैं , लेहाजा उपरोक्त कागजात और रेकॉर्ड को बचाया जाना बहुत जरुरी है , सरकारी वकील की तमाम दलील धरे के धरे रह गए और अदालत ने बचाओ pakch की दलील को तरजीह देते हुए तमाम रिकॉर्ड को बाहीफाजत रखने के आदेश दे दीए
(pindaar दीनांक 17/9/2013 )

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