जम्मू-कश्मीर: ख़ास दर्जा ख़त्म, तो क्या अब सामान्य होंगे हालात?
इस पोस्ट को शेयर करें Facebook इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp इस पोस्ट को शेयर करें Messenger साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को ऐतिहासिक फ़ैसला करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35-ए को निष्प्रभावी करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का फ़ैसला लिया. इसके तहत 31 अक्तूबर, 2019 से राज्य की जगह दो केंद्रशासित प्रदेशों की व्यवस्था अस्तित्व में आ गयीं. अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर को नाममात्र की स्वायत्तता हासिल थी, लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया ताकि इलाके में विकास को बढ़ावा देने और आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा बलों पर सीधे केंद्र का नियंत्रण हो. इमेज कॉपीरइट GETTY IMAGES दरअसल मौजूदा केंद्र सरकार को यह लगा कि बीते तीन दशक से राज्य में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बाद भी न तो कश्मीरी जनता पूरी तरह काबू में है और न ही वहां होने वाले विद्रोह प्रदर्शनों को दबाया जा सका है. ऐसे में उन्होंने एक देश, एक संविधान के विचार को यहां लागू करने का फ़ैसला किया. जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ...