Ayodhya Verdict: मुसलमान पक्ष असंतुष्ट, ओवैसी बोले, "पांच एकड़ ज़मीन की ख़ैरात नहीं चाहिए"
अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी और मुसलमान पक्ष के वकील ज़फ़रयाब जिलानी ने असंतोष ज़ाहिर किया है.
असदुद्दीन ओवैसी ने राजीव धवन और मुस्लिम पक्ष की बात सुप्रीम कोर्ट में रखने वाले दूसरे लोगों को शुक्रिया कहते हुए अपनी बात शुरू की और फ़ैसले पर असंतोष जताते हुए तथ्यों के ऊपर आस्था की जीत बताया है. वहीं ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा है कि वो वकीलों से बात करके पुनर्विचार याचिका दाख़िल करने पर फ़ैसला करेंगे.
इसके उलट उत्तर प्रदेश सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन ज़फ़र फ़ारूक़ी ने फ़ैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि वो कोई रिव्यू या क्यूरेटिव पिटीशन के लिए नहीं जाएंगे.
पांच एकड़ ज़मीन की ख़ैरात नहीं चाहिए: ओवैसी
उधर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह वो भी इससे संतुष्ट नहीं है.
उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है पर अचूक नहीं है. ये जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था. जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया, आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर मंदिर का काम शुरू कीजिए. मेरा कहना ये है कि अगर मस्जिद नहीं गिराई गई होती तो कोर्ट क्या फ़ैसला देता?"
ओवैसी ने शीर्ष अदालत की ओर से मुस्लिम पक्ष को पांच एकड़ ज़मीन दिए जाने के फ़ैसले पर भी असहमति जताई.
ओवैसी की कही और अहम बातें
- हम अपने क़ानूनी अधिकार के लिए लड़ रहे थे. मुसलमान ग़रीब है और भेदभाव भी उसके साथ हुआ है. लेकिन इन तमाम मजबूरियों के बावजूद मुसलमान इतना गया गुज़रा नहीं है कि वो अपने अल्लाह के घर के लिए पांच एकड़ ज़मीन न ख़रीद सके. हमें किसी को ख़ैरात या भीख की ज़रूरत नहीं है.
- देखना होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पांच एकड़ ज़मीन को क़बूल करेंगे या नहीं, मेरी निजी राय ये है कि हमें इस प्रस्ताव को ख़ारिज़ करना चाहिए.
- मुल्क अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है. संघ परिवार और बीजेपी अयोध्या में इसे इस्तेमाल करेगी.
- वहां शरीयत के ऐतबार से मस्जिद थी, है और रहेगी. हम अपनी नस्लों को ये बताते जाएंगे कि यहां 500 साल तक मस्जिद थी. लेकिन 1992 में संघ परिवार ने और कांग्रेस की साज़िश की वजह से उस मस्जिद को शहीद किया गया.
रिव्यू पिटीशन पर विचार कर सकते हैं ज़फरयाब जिलानी
सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के वकील ज़फ़रयाब जिलानी ने भी इससे पहले फ़ैसले पर असंतोष जताया.
उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का सम्मान करते हैं लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं. हम देखेंगे कि आगे इस पर क्या किया जा सकता है.
फ़ैसले के बाद उन्होंने प्रेस क्रॉन्फ्रेंस की. जिलानी ने कहा, "फ़ैसला पढ़ते समय सीजेआई ने सेक्युलरिज़म और 1991 के एक्ट ऑफ़ वर्शिप का ज़िक्र किया. उन्होंने ये तो माना कि टाइटल सूट नंबर चार और पांच के हक को मानते हैं लेकिन उन्होंने सारी ज़मीन टाइटल सूट नंबर पांच (हिंदू पक्ष) को दे दी."
"उन्होंने आर्टिकल 142 के तहत ये फ़ैसला दिया. हमें देखना होगा कि क्या 142 को इस सीमा तक खींचा जा सकता है. हम दूसरे वकीलों से ये समझेंगे और तय करेंगे कि हमें पुनर्विचार याचिका दायर करनी है या नहीं. लोगों से अपील करता हूं कि शांति और संयम बनाए रखें. ये किसी की हार या जीत नहीं है."
"अभी हम यही कह सकते हैं कि इस फ़ैसले की हमें उम्मीद नहीं थी. लेकिन क्या करना है वो बाद में बता सकेंगे. जजमेंट पढ़ने के दौरान चीफ़ जस्टिस ने कई ऐसी बातें कहीं हैं जिसका आने वाले वक़्त में बेहतर परिणाम होगा. हम जजमेंट के हर हिस्से की आलोचना नहीं कर रहे हैं."
'शरीयत के मुताबिक मस्जिद किसी को नहीं दे सकते'
ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा, "लेकिन कुछ बातें थोड़ी अटकती है. कोर्ट ने माना कि मस्जिद का ढांचा मीर बाक़ी ने बनाया जिसका मतलब है कि 1528 में मस्जिद बनी. आप उस वक़्त के यात्रा वृतांत लिखने वालों के अकाउंट मान रहे हैं उसमें लिखा है कि यहां तीन गुंबदों वाली मस्जिद थी. लेकिन उनका कहना है नमाज़ पढ़ी जाती थी, ये नहीं लिखा. लेकिन ये भी तो नहीं लिखा की पूजा हो रही है. ये तर्क समझ नहीं आया. हमारा दावा अंदर के हिस्से के लिए था क्योंकि बाहर के मैदान में चबूतरा पहले से मौजूद था. फिर भी अंदर की ज़मीन सूट पांच को दे दी गई. हमारी शरीयत के मुताबिक हम अपनी मस्जिद किसी को नहीं दे सकते. न दान दे सकते हैं और न ही बेच सकते हैं."
बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इक़बाल अंसारी ने कहा फ़ैसले पर कहा, ''हम 200 फ़ीसदी संतुष्ट हैं. कोर्ट ने जो फ़ैसला किया वो सही किया. हम पहले भी कोर्ट का सम्मान करते रहे हैं और आज भी यही कर रहे हैं. सरकार ने अगर ये मसला तय कर दिया तो ये अच्छी बात है. सरकार जो करेगी हम उसे मानेंगे. मैं हिंदू और मुसलमान दोनों भाईयों को कहना चाहता हूं कि सरकार ने ये मसला ख़त्म कर दिया इसे माने.''
दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अयोध्या फ़ैसले का स्वागत किया है.
उन्होंने कहा, "हम हमेशा कहते रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का सम्मान करेंगे. मुझे उम्मीद है कि देश विकास के रास्ते पर बढ़ेगा. जहां तक रिव्यू पिटीशन की बात है, मैं उससे सहमत नहीं हूं."
साभार बीबीसी हिंदी
ये भी पढ़ें:
- अयोध्या मामलाः वो 12 लोग जिनकी भूमिका चर्चित रही
- अयोध्या पर ऐतिहासिक फ़ैसले की बड़ी बातें
- अयोध्या विवाद मामले में फ़ैसला सुनाने वाले 5 जज कौन हैं?
- अयोध्या विवाद धधकते ज्वालामुखी जैसा ख़तरनाक क्यों है
- गोपाल सिंह विशारद: मौत के 33 साल बाद मिला पूजा का हक़
- अयोध्या मामला: क्या पुरातात्विक सर्वेक्षण में मंदिर के अवशेष मिले थे?
Comments