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यूपी CAA हिंसा: बिजनौर में रिकवरी नोटिस पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
प्रयागराज,
बिजनौर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे. बिजनौर प्रशासन ने उपद्रवियों के खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी किया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल रिकवरी नोटिस पर रोक लगा दी है.
- बिजनौर प्रशासन ने जारी की थी रिकवरी नोटिस
- नागरिकता कानून के खिलाफ हुई थी हिंसा
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद एडीएम बिजनौर की ओर से जारी की गई रिकवरी नोटिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने तोड़फोड़ के 4 आरोपियो के खिलाफ जारी नोटिस पर रोक लगाई है.
24 फरवरी को कोर्ट ने उपद्रवियों के खिलाफ नोटिस जारी किया था. इससे पहले मोहम्मद फैजान के मामले में दिए गए स्टे के आधार पर रोक लगाई है. इस याचिका को पहले की याचिका के साथ संबद्ध करने का आदेश दिया है. नागिरकता कानून के खिलाफ 19 और 20 दिसंबर को बिजनौर में हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी.
इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी. हाई कोर्ट में जावेद, आफताब और तीन अन्य ने याचिका दाखिल की है. जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा की खंडपीठ ने रोक लगाई है.
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