Skip to main content

बिहार में जरूरी सेवाएं ‘पास’ मुक्त, अब कार्यालय के पहचान पत्र पर आने-जाने की होगी अनुमति



73

0

परिवहन विभाग ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर यात्री वाहनों के परिचालन के संबंध में सूबे के सभी जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक-पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर निर्देश दिया है. परिवहन सचिव ने पत्र में कहा है कि लॉकडाउन में पैसेंजर वाहनों का परिचालन पूर्णत: बंद रहेगा. लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से लागू करने के लिए निजी वाहनों के मूवमेंट को नियंत्रित करने का निर्देश दिया गया है.


परिवहन विभाग के सचिव ने कहा है कि सरकारी वाहनों और सरकारी कार्य के प्रयोग में लाये जानेवाले अन्य वाहनों के लिए सशर्त छूट दी है. अब इन लोगों को पास की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने कहा है कि पटना हाईकोर्ट, जिला व्यवहार न्यायालय, केंद्र और राज्य सरकार के अनुमान्य कार्यालयों, केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों, बैंकों, राज्य के विभिन्न बोर्ड-निगम-सोसायटी-विभिन्न आयोग के पदाधिकारी और कर्मियों को कार्यालय आने-जाने के लिए निजी वाहन (दो पहिया- चार पहिया) का उपयोग करते हैं, तो उन वाहनों के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी. साथ ही शर्त है कि इन लोगों के पास कार्यालय का पहचान पत्र हो. ऐसे वाहनों को भी पहचान पत्र के आधार पर ही छूट मिलेगी.


इनके अलावा आवश्यक सेवाएं, जैसे- विद्युत आपूर्ति, टेलीकॉम, मोबाइल नेटवर्क, डेयरी उद्योग, बैंक एटीएम, नगर निकाय कर्मी, चिकित्सा सेवा, पेट्रोल पंप, एलपीजी वितरण, रेलवे, एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस और अन्य आवश्यक सेवाओं के पदाधिकारियों और कर्मियों को भी कार्यालय के पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी. साथ ही सरकारी एवं निजी अस्पताल, लैब, दवा दुकान के डॉक्टर एवं अन्य कर्मियों को भी पहचानपत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी.


मीडियाकर्मियों को भी उनके वैध पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी. इनके अलावा सभी मालवाहक वाहन, कृषि उत्पादों, पशु उत्पाद आदि की ढुलाई में लगे मालवाहक वाहनों के लिए वाहन पास की जरूरत नहीं होगी. साथ ही पत्र में कहा गया है कि विभिन्न आवश्यक सेवाओं के लिए 14 अप्रैल, 2020 तक के लिए जारी किये गये पास को 20 अप्रैल, 2020 तक के लिए अवधि विस्तार का आदेश दिया गया है.


मालूम हो कि सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में लगे वाहनों को छोड़ कर अन्य निजी वाहनों को बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलने का निर्देश सोमवार को दिया गया था. पहले कहा गया था कि अस्पताल, अनुमति प्राप्त संस्थान, दुकान एवं कार्यस्थल पर जाने के लिए सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किये जायेंगे. पास में कहां-से-कहां तक जाना है, इसका स्पष्ट वर्णन भी करना था.


Sources:-Prabhat Khabar
https://www.ekbiharisabparbhari.com

Comments

Popular posts from this blog

"बक्श देता है 'खुदा' उनको, ... ! जिनकी 'किस्मत' ख़राब होती है ... !! वो हरगिज नहीं 'बक्शे' जाते है, ... ! जिनकी 'नियत' खराब होती है... !!"

#Modi G ! कब खुलेंगी आपकी आंखें ? CAA: एक हज़ार लोगों की थी अनुमति, आए एक लाख-अंतरराष्ट्रीय मीडिया