क्या यूपी पुलिस ने हाथरस मामले को दबाने की कोशिश की थी? क्या कहती है सीबीआई की चार्जशीट
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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद मामले को संभालने वाली सीबीआई ने कहा कि महिला का मौखिक बयान 14 सितंबर को चंदपा पुलिस स्टेशन आने पर लिखित में नहीं दिया दर्ज किया था. य
दलित परिवार से आने वाली इस महिला ने दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था. महिला का आरोप था कि गांव के तथाकथित ऊंची जाति के 4 लड़कों ने उसके साथ मारपीट की है.उसकी भीषण चोटें, यूपी पुलिस द्वारा मामले को संभालना - विशेष रूप से रात के 2 बजे उसके शव का अंतिम संस्कार करने के लिए उसके परिवार को घर में बंद करने के कदम ने राष्ट्र भर में आक्रोश पैदा कर दिया था.
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हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुरुषों को क्लीन चिट देते हुए कहा गया कि यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं है, हालांकि इसमें उनके निजी अंगों में आंसुओं का जिक्र है. रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला को कई फ्रैक्चर हुए, लकवा मारा गया, उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट और जीभ में गहरा घाव है.
इसके बाद, मुख्य आरोपी ने दावा किया कि उसे और अन्य को मामले में फंसाया जा रहा है क्योंकि महिला के साथ उसके संबंधों के लिए परिवार ही उसे प्रताड़ित कर रहा था.
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद मामले को संभालने वाली सीबीआई ने कहा कि महिला का मौखिक बयान 14 सितंबर को चंदपा पुलिस स्टेशन आने पर लिखित में नहीं दिया दर्ज किया था. यह पांच दिन बाद लिखा गया था और घटना के आठ दिन बाद 22 सितंबर को केवल यौन उत्पीड़न के लिए उसकी मेडिकल जांच की गई थी.
एजेंसी ने कहा कि देरी के कारण मामले में फॉरेंसिक साक्ष्य नष्ट हो गए. चार्जशीट में कहा गया है कि चंदपा थाने में 14.9.2020 को पीड़ित ने 'ज़बर्दस्ती' (बल का प्रयोग) कहा, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया. कोई मेडिकल जांच नहीं की गई और न ही बलात्कार के कानूनों को लागू किया गया.
चार्जशीट में लिखा है, "19.9.2020 को फिर से लड़की ने पुलिस को अपने बयान में छेड़खानी (छेड़छाड़) शब्द व्यक्त किया ... उस समय केवल धारा 354 जोड़ा गया था, लेकिन फिर से पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आलोक में मेडिकल जांच का अनुरोध नहीं किया."
आगे लिखा है, "केवल 22.9.2020 को, जब पीड़िता ने स्पष्ट रूप से चार आरोपियों के खिलाफ 'बलात्कारी (बलात्कार) शब्द कहा था, तो यौन उत्पीड़न की जांच मेडिकल अधिकारियों द्वारा की गई थी."
सीबीआई ने कहा, पहली बार लिखित में उसका बयान दर्ज करते हुए, पुलिस ने दो अन्य आरोपियों के नाम नहीं जोड़े, हालांकि यह उल्लेख किया गया था. एजेंसी ने चारों आरोपियों पर गैंगरेप और हत्या और एससी / एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोप लगाया है. एजेंसी ने अपनी जांच को समाप्त करने के लिए और समय मांगा है, जिसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख 27 जनवरी तय की है.
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