पिंकी की शादी, धर्म परिवर्तन, पति की गिरफ़्तारी और 'गर्भपात'

 


  • गजंफर अली, मुरादाबाद से, बीबीसी के लिए
  • दिलनवाज़ पाशा, बीबीसी संवाददाता
पिंकी
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पिंकी

उत्तर प्रदेश में शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने को अपराध घोषित करने वाले क़ानून के तहत मुरादाबाद में की गई कार्रवाई चर्चा में है और इसे क़ानून के दुरुपयोग की मिसाल के तौर पर भी पेश किया जा रहा है.

पिंकी नाम की एक युवती को यूपी पुलिस ने उसके पति से अलग करके नारी आश्रय केंद्र भेज दिया था.

पिंकी पहली महिला हैं जिन्हें यूपी में अंतर-धार्मिक विवाह को रोकने के लिए लाए गए विवादित क़ानून के तहत पति से अलग किया गया था.

पिंकी का आरोप है कि नारी आश्रय केंद्र में उन्हें प्रताड़ित किया गया और उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया जिसकी वजह से उनका गर्भपात हो गया.

मुरादाबाद पुलिस ने अभी युवती का गर्भपात होने की पुष्टि नहीं की है. मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बीबीसी को बताया है कि युवती ने अदालत में दिए गए अपने बयान में अपनी मर्ज़ी से विवाह करने और ससुराल जाने की बात कही है. इसी के आधार पर उन्हें ससुराल वालों के सुपुर्द कर दिया गया है.

मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी के मुताबिक, "युवती ने नारी निकेतन में पेट दर्द की शिकायत की थी जिसके बाद उसका उपचार कराया गया था."

गर्भपात के सवाल पर मुरादाबाद पुलिस के प्रवक्ता का कहना था कि कल अस्पताल में डॉक्टरों ने पुलिस को बताया था कि गर्भ सुरक्षित है, इस बारे में अभी कोई नई जानकारी पुलिस को नहीं मिली है.

इस युवती के पति को नए क़ानून के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, उनकी रिहाई अब अदालत का आदेश आने पर ही होगी.

पिंकी

22 साल की पिंकी का कहना है कि उन्हें सात सप्ताह से गर्भ था. पिंकी ने कहा, "पाँच दिसंबर को रात ढाई बजे मुझे नारी निकेतन भेजा गया. वहां मुझे टॉर्चर किया गया."

पिंकी कहती हैं, "तीन दिन पहले नारी निकेतन में अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ. तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर मुझे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मुझे इंजेक्शन लगाए. मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी. कल मेरे अदालत में बयान होने थे. मेरी फिर तबीयत ख़राब हुई तो अस्पताल में मुझे फिर इंजेक्शन लगाए गए. मेरा गर्भपात भी हो चुका है."

इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि पिंकी को आख़िर कौन से इंजेक्शन दिए गए थे, और वे इंजेक्शन गर्भपात का कारण हो सकते हैं, या नहीं.

पिंकी कहती हैं, "पहले अल्ट्रासाउंड में मेरा गर्भ ठीक था लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद मेरा मिसकैरेज हो गया है."

स्थानीय अदालत के आदेश के बाद यूपी पुलिस ने पिंकी को उसके ससुराल में भेजा है.

मुरादाबाद के एसपी प्रभाकर चौधरी के मुताबिक़, "बिजनौर की बाला देवी ने पाँच दिसंबर को कांठ थाना क्षेत्र में नए क़ानून के तहत एफ़आईआर दर्ज कराई थी. उन्होंने दो लोगों पर अपनी बेटी का शादी की नीयत से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया था. एफ़आईआर दर्ज होने के बाद दोनों युवकों को न्यायिक हिरासत में लिया गया था."

प्रभाकर चौधरी के मुताबिक, "युवती की सुरक्षा के मद्देनज़र उसे नारी निकेतन भेजा गया था. युवती ने अदालत के समक्ष दिए बयान में बताया है कि उसने मर्ज़ी से धर्म परिवर्तन किया है और युवक से शादी की है. उसने अपनी ससुराल जाने की इच्छा जाहिर की थी. अदालत के आदेश के बाद उसे ससुराल भेज दिया गया है."

पुलिस के मुताबिक जांच में युवती की उम्र 22 साल पता चली है और वो बालिग है. युवती ने पुलिस के सामने भी अपनी ससुराल जाने की इच्छा जाहिर की है.

पुलिस

पुलिस के मुताबिक़, "दोनों अभियुक्त अभी न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस की जांच चल रही है. सीआरपीसी 164 के तहत दर्ज कराए गए युवती के बयानों की जांच की जाएगी, जिसके बाद सुबूतों के आधार पर निर्णय किया जाएगा."

पुलिस के मुताबिक़, पिंकी ने जुलाई में राशिद नाम के युवक से शादी की थी. नए कानून के तहत दोनों को अलग करने को लेकर पुलिस की आलोचना भी हुई है.

कुछ दिन पहले युवती की सास नसीम जहां ने भी उसके गर्भपात की बात उठाई थी तब अधिकारियों ने उनके आरोपों को ख़ारिज कर दिया था. अधिकारियों ने कहा था कि युवती को दो बार अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसका गर्भ सुरक्षित है.

सोमवार को मुरादाबाद के ज़िला अस्पताल की डॉक्टर विमला पाठक ने पत्रकारों को बताया था कि सुबह जब पहली बार उसे लाया गया था तब वो बिलकुल ठीक थी तब उसे भेज दिया गया था. दूसरी बार जब उसे लाया गया तो खून के धब्बे मिले थे.

जब उनसे गर्भस्थ शिशु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, "बच्चा किस स्थिति में है अभी हम नहीं कह सकते हैं, अस्पताल में उसे ब्लीडिंग नहीं हुई है, लेकिन उसने बताया था कि उसे नारी निकेतन में ब्लीडिंग हुई थी. हम जांच करेंगे. अभी हमारे पास पूरी रिपोर्ट नहीं है."

उन्होंने कहा, "अल्ट्रासाउंड में गर्भ दिख रहा है लेकिन वो सुरक्षित है या नहीं अभी कहा नहीं जा सकता है."

पुलिस स्टेशन

कब हुई थी शादी, थाने में क्या हुआ?

पिंकी के मुताबिक उसने 24 जुलाई को देहरादून में राशिद से शादी की थी. वो पाँच दिसंबर को मुरादाबाद में अपनी शादी का पंजीकरण कराने के लिए आए थे.

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पिंकी पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हमला करते दिख रहे हैं.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक़, हिंदूवादी कार्यकर्ता अदालत परिसर पहुंचे थे और इस दंपति को पकड़कर थाने ले गए थे.

बाद में पुलिस ने युवती की मां की शिकायत पर राशिद और उसके परिजनों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया था.

यूपी सरकार ने 29 नवंबर को अवैध धर्मांतरण निषेध अध्याधेश पारित किया था. इसके तहत अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को शादी से दो महीने पहले ज़िलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है.

इस अध्याधेश के तहत अवैध धर्म परिवर्तन पर दस साल तक की सज़ा का प्रावधान है और ये ग़ैर-ज़मानती अपराध है.

https://www.bbc.com/hindi/india

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