Bihar News : कूड़े-कचरे से बिहार को मिली राहत, राज्य सरकार 8 हफ्ते में ले सफाईकर्मियों की मांग पर फैसला- HC
Edited by Hrishikesh Narayan Singh | Reported by Faryal Rumi | टाइम्स न्यूज नेटवर्क | Updated: 15 Sep 2021, 8:14 am
Bihar Latest News : सफाईकर्मियों की हड़ताल से बिहार में लोग कूड़े-करकट से हलकान हैं। ऐसे में पटना हाईकोर्ट से लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं HC ने राज्य सरकार को भी 8 हफ्ते में सफाईकर्मियों की मांग पर फैसला लेने का निर्देश दिया है।
सड़कों पर कूड़े-करकट की बदबू से परेशान लोगों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर अपनी हड़ताल वापस लेने और काम पर लौटने पर सहमति जताई है। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने और आठ सप्ताह में आवश्यक निर्णय लेने को कहा है।
पटना हाईकोर्ट का निर्देश
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कहा कि सफाई कर्मचारी तुरंत अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करेंगे। इस बीच राज्य सरकार को आठ सप्ताह के भीतर उनकी 12 सूत्री मांगों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।
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पटना विडियो
कोर्ट ने मंगलवार को संयुक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि 'कर्मचारियों की मांगों पर राज्य सरकार की ओर से लिया गया फैसला प्रमुख सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के हलफनामे के जरिए रखी जाए। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।
'8 हफ्ते में निपटाया जाएगा मुद्दा'
महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि सफाई कर्मचारियों और उनकी यूनियनों द्वारा उठाए गए मुद्दों को मंगलवार से आठ सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार निपटाया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले, आवेदन में कर्मचारियों और उनके संघ के प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
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सफाई कर्मचारियों के संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील योगेश चंद्र वर्मा ने उनकी शिकायतों पर प्रकाश डाला, जिससे उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कुछ ऐसे भुगतान जारी करने पर विचार कर सकती है जो निर्विवाद रूप से देय हैं और कर्मचारियों को स्वीकार्य हैं।
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