लव जिहाद की कोई तय परिभाषा नहीं: केंद्र सरकार
इस पोस्ट को शेयर करें Facebook इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp इस पोस्ट को शेयर करें Messenger साझा कीजिए इमेज कॉपीरइट ALOK PUTUL केंद्र सरकार ने कहा है कि 'लव जिहाद' की कोई तय क़ानूनी परिभाषा नहीं है. हिंदू समूह अंतर-धार्मिक विवाहों के मामलों के लिए 'लव जिहाद' का इस्तेमाल करते रहे हैं. द टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक़ केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी केंद्रीय एजेंसी ने लव जिहाद का कोई मामला दर्ज नहीं किया है. लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि भारत में सभी को धार्मिक आज़ादी है. उन्होंने कहा, "केरल हाई कोर्ट समेत कई अदालतें ये विचार रख चुकी हैं कि 'लव जिहाद' की कोई क़ानूनी परिभाषा नहीं है. किसी केंद्रीय एजेंसी ने लव जिहाद का कोई मामला दर्ज नहीं किया है. एनआईए ने केरल में दो अंतर-धार्मिक विवाहों की जांच की है." मेरठ पुलिस ने युवक की मौत का हवाला देकर ज़मानत का विरोध किया Image caption मेरठ...