मध्य प्रदेशः आदिवासियों की 'मॉब लिंचिंग' मामले में बजरंग दल का नाम क्यों आ रहा - ग्राउंड रिपोर्ट
सलमान रावी बीबीसी संवाददाता 4 मई 2022, 19:26 IST अपडेटेड एक घंटा पहले इमेज स्रोत, BBC/BIHARI LAL SONI इमेज कैप्शन, धनासाय इनवाती की पत्नी मध्य प्रदेश सरकार ने सिवनी ज़िले में 'मॉब लिंचिंग' यानी भीड़ के हाथों मारे गए दो आदिवासियों के परिजनों को एक-एक नौकरी और आठ लाख 25 हज़ार रूपए बतौर मुआवज़ा देने की घोषणा की है. इसके अलावा घटना में घायल व्यक्ति को भी मुआवज़ा देने की घोषणा की गई है. इससे संबंधित लिखित जानकारी सिवनी के ज़िला अधिकारी राहुल हरिदास फटिंग ने पीड़ित परिवारों को जारी की है जिसे बुधवार को अनुमंडल अधिकारी ने मृतकों के परिजनों और घायल हुए आदिवासी के परिजन को सौंपी है. आदेश में कहा गया है, "अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 एवं मध्य प्रदेश नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 में हत्या के प्रकरण में रोज़गार दिए जाने का प्रावधान है." इसी प्रावधान के तहत मृतकों के एक-एक आश्रित को नौकरी देने की घोषणा की गई है. सोमवार तड़के की घटना घटना सोमवार तड़के की है जिसमें '20 से 25' लोगों के समूह ने कुराई थाने के अंतर्गत पड़ने वाले सिमरिया में आदिवासियों के ग्वारी गाँव...