अर्नब गोस्वामी ज़मानत मामला: सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी के दौरान क्यों हुई सुनवाई
दिव्या आर्य बीबीसी संवाददाता इमेज स्रोत, ANI सुप्रीम कोर्ट की दो जज की बेंच ने कई घंटों की सुनवाई के बाद रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ़ अर्नब गोस्वामी समेत तीन लोगों को अंतरिम ज़मानत दे दी है. अदालत ने मुंबई हाई कोर्ट के गोस्वामी की ज़मानत याचिका ठुकराने के फ़ैसले को ग़लत बताया है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस याचिका की बुधवार को तत्काल सुनवाई ऐसे समय में हुई, जब कोर्ट दीवाली की छुट्टी के लिए बंद है. छुट्टी के दौरान ऐसी तत्काल सुनवाई पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने अदालत के सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी लिख 'सेलेक्टिव लिस्टिंग' यानी अदालत के सामने सुनवाई के लिए अन्य मामलों में से इसे प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है. विज्ञापन बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चिट्ठी का मक़सद किसी एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ बोलना नहीं था, बल्कि आम नागरिकों के न्याय के हक़ की बात रखनी थी. छोड़कर और ये भी पढ़ें आगे बढ़ें और ये भी पढ़ें अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत अर्नब गोस्वामी को अंतरिम राहत देने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार अ...