सुचित्र मोहंती बीबीसी हिंदी के लिए 21 दिसंबर 2021 अपडेटेड 4 घंटे पहले इमेज स्रोत, GETTY IMAGES कोविड महामारी के दौरान तब्लीग़ी जमात से जुड़े मामले की जांच में लापरवाही के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाई. बीते साल मार्च में तब्लीग़ी जमात के अनुयायियों का दिल्ली में जमावड़ा हुआ था. कोविड महामारी रोकने के लिए केंद्र सरकार के सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध के बावजूद हुए इस जमावड़े को लेकर तब्लीग़ी जमात की जमकर आलोचना हुई. जमात पर कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप भी लगाए गए. इसी सिलसिले में देशभर में की जगह तब्लीग़ी जमात के ख़िलाफ़ मुक़दमे भी दर्ज किए गए. तब्लीग़ी जमात में शामिल होने के लिए विदेश से आए अनुयायियों को भी अभियुक्त बनाया गया था. लेकिन बीते साल 15 दिसंबर को दिल्ली की एक अदालत ने 36 विदेशी नागरिकों पर लगे सभी आरोप सबूतों के अभाव में खारिज कर दिए थे. छोड़कर और ये भी पढ़ें आगे बढ़ें और ये भी पढ़ें जय भीम : पुलिस हिरासत में कितनी मौतें और इन मौतों पर क्या कहता है क़ानून? सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की पुलिस व्यवस्था से नाराज़गी का असर क्या होगा? शाह...